
नई दिल्ली: सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर और कानून की छात्रा शर्मिष्ठा पनोली को पैगंबर मुहम्मद पर कथित आपत्तिजनक पोस्ट के मामले में गिरफ्तारी के बाद अब कोलकाता हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।
कोर्ट से जमानत मिलने के एक दिन बाद शुक्रवार को उन्हें अलीपुर महिला जेल से रिहा कर दिया गया। इसके साथ ही अदालत ने पुलिस को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के आदेश भी दिए हैं।
30 मई को हुई थी गिरफ्तारी
शर्मिष्ठा को 30 मई को गुड़गांव से कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर कोलकाता लाकर अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। उनके खिलाफ शिकायत गार्डेनरीच थाने में वजाहत खान कादरी रशीदी ने दर्ज कराई थी।
न्यायमूर्ति राजा बसु चौधरी की एकल पीठ ने यह कहते हुए जमानत मंजूर की कि शिकायत में किसी संज्ञेय अपराध का सीधा प्रमाण नहीं मिला है। कोर्ट ने उन्हें ₹10,000 के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया। साथ ही, पुलिस को निर्देश दिया गया है कि शर्मिष्ठा की सुरक्षा का पूरा प्रबंध किया जाए और वह जांच में पूर्ण सहयोग करें।
इस मामले ने सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा बटोरी है, जहां कई लोग शर्मिष्ठा की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थन में सामने आए हैं। वहीं, कानूनविदों का मानना है कि इस प्रकरण में संवेदनशीलता और निष्पक्ष जांच दोनों बेहद अहम हैं।